मस्तूरी। प्रेस क्लब मस्तूरी की सदस्यता एवं कार्यकारिणी को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर संभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर मामले को नई दिशा दे दी है। 28 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं पाए गए। इस निर्णय से वर्तमान कार्यकारिणी और सदस्यों को बड़ी राहत मिली है। वहीं संस्था में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 90 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल, प्रेस क्लब मस्तूरी की सदस्यता एवं कार्यकारिणी गठन को लेकर संतोष सिंह छत्री एवं अन्य द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में संस्था की सदस्यता और कार्यकारिणी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। इसके जवाब में विजय सुमन एवं अन्य ने संस्था की पंजीकृत नियमावली और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अपना पक्ष रखा। मामले की सुनवाई के दौरान सहायक रजिस्ट्रार ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, कार्यालयीन अभिलेखों एवं संबंधित वैधानिक प्रावधानों का परीक्षण किया।
जांच के बाद जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही धारा 40 के अंतर्गत अपील किए जाने से संबंधित कोई अभिलेख भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाया गया। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि केवल आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने से किसी वैधानिक अभिलेख को स्वतः निरस्त नहीं किया जा सकता।
17 दिसंबर 2024 की कार्यकारिणी सूची पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी
आदेश में 17 दिसंबर 2024 को जारी कार्यकारिणी सूची का भी उल्लेख किया गया है। इसके विरुद्ध किसी उच्च फोरम से स्थगन आदेश प्राप्त होने का अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाया गया। ऐसे में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कार्यकारिणी को लेकर लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। इस बिंदु को वर्तमान पदाधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।
90 दिनों में चुनाव, सदस्यता और अभिलेखों को व्यवस्थित करने के निर्देश
सहायक रजिस्ट्रार ने संस्था में लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इसके तहत शिकायतकर्ताओं सहित अन्य पात्र व्यक्तियों को सदस्यता प्रक्रिया में शामिल करते हुए पंजीकृत नियमावली के अनुसार सदस्यता पंजिका, सदस्यता आवेदन एवं अन्य जरूरी अभिलेख व्यवस्थित करने को कहा गया है। साथ ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पूरी कर 90 दिनों के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
सचिव रघु यादव बोले— प्रेस क्लब किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, पत्रकारों की सामूहिक धरोहर है
प्रेस क्लब मस्तूरी के सचिव रघु यादव ने कहा कि संस्था की छवि को लेकर बिना ठोस तथ्यों और प्रमाणों के बार-बार विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को सवाल उठाने और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत द्वेष के चलते संगठन की छवि धूमिल करने का प्रयास पत्रकारिता और संगठनात्मक एकता के हित में नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि पत्रकारों के सामूहिक हितों, सम्मान और एकता का प्रतीक है। सहायक रजिस्ट्रार के आदेश में शिकायतकर्ताओं के आरोप पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाणों के अभाव में प्रमाणित नहीं पाए गए हैं। वर्तमान पदाधिकारी और सदस्य भी संस्था की पंजीकृत नियमावली एवं वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
रघु यादव ने कहा कि संस्था में पारदर्शिता, पात्र पत्रकारों की सदस्यता और निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव कराने के लिए कार्यकारिणी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सकारात्मक सुझावों का हमेशा स्वागत किया जाएगा। अब आवश्यकता इस बात की है कि सभी पत्रकार व्यक्तिगत मतभेदों और विवादों से ऊपर उठकर संगठन की मजबूती, पत्रकारों के सम्मान और प्रेस क्लब की गरिमा बनाए रखने के लिए एकजुट होकर काम करें।
कुल मिलाकर, सहायक रजिस्ट्रार के आदेश ने प्रेस क्लब मस्तूरी के विवाद में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पड़ाव तय किया है। शिकायतों के आरोप प्रमाणित नहीं होने के साथ अब संस्था के सामने सदस्यता व्यवस्था को व्यवस्थित करने और निर्धारित 90 दिनों के भीतर लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न कराने की अहम जिम्मेदारी है।
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